मोदीपुरम । मेरठ में बेटी के जन्म के बाद कथित तौर पर महिला का उत्पीड़न करने और दहेज की मांग को लेकर परेशान करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने पति समेत आठ ससुरालजनों पर मारपीट, मानसिक प्रताड़ना और अतिरिक्त दहेज मांगने के आरोप लगाए हैं। शिकायत के आधार पर कंकरखेड़ा पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कंकरखेड़ा क्षेत्र के गांव जंगेठी निवासी शोभा शर्मा की शादी 10 मई 2024 को सरधना क्षेत्र के पौहल्ली गांव निवासी अंकुश शर्मा से हुई थी। शोभा के अनुसार, शादी में उसके मायके पक्ष ने करीब 15 लाख रुपये खर्च किए थे। इसमें लगभग सात लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण, छह लाख रुपये नकद और अन्य घरेलू सामान दिया गया था।
पीड़िता ने शिकायत में बताया कि 19 मार्च 2025 को बेटी के जन्म के बाद उसकी सास बबली देवी कथित तौर पर उसे ताने देने लगीं। आरोप है कि बेटी पैदा होने पर उसकी शादी में होने वाले खर्च को लेकर भी अपमानजनक बातें कही गईं। शोभा का कहना है कि जब उसने इस संबंध में पति अंकुश से बात की, तो उसने भी अपने परिजनों का पक्ष लिया।
शिकायत के मुताबिक, पीड़िता ने ससुर योगेश, सास बबली देवी, देवर विशाल और अन्य ससुरालजनों पर मारपीट करने, भोजन नहीं देने तथा बच्ची के इलाज में बाधा डालने के आरोप भी लगाए हैं। उसका दावा है कि ससुराल पक्ष की मांग पर मायके वालों ने अलग-अलग तारीखों में पांच लाख रुपये भी दिए, लेकिन इसके बावजूद कथित उत्पीड़न बंद नहीं हुआ।
शोभा ने आरोप लगाया कि 10 मई 2026 को शादी की सालगिरह के अवसर पर पति ने उससे एक लाख रुपये नकद, चांदी का कड़ा और सोने का मंगलसूत्र लाने का दबाव बनाया। विरोध करने पर उसे धमकाया गया और घर से निकालने की बात कही गई।
पीड़िता ने 7 सितंबर 2026 को पुलिस से शिकायत की थी। इसके बाद कंकरखेड़ा पुलिस ने पति अंकुश शर्मा, ससुर योगेश शर्मा, सास बबली देवी, जेठानी संगीता शर्मा, जेठ रोबिन, देवर विशाल, ननद प्रिया और अमित शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक, मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है।

